महाराष्ट्र

स्कूल टीसी के लिए एडमिशन से नहीं कर सकेंगे इनकार

राज्य सरकार ने जारी किया शासनादेश

मुंबई/दि.17- प्रदेश के सरकारी, महानगरपालिका, नगर पालिका और निजी अनुदानिक माध्यमिक स्कूल कक्षा 9 वीं और 10 वीं में दूसरे
स्कूलों से ओआने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के अभाव में दाखिले के लिये मना नहीं कर सकेंगे. बुधवार को राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव राजेन्द्र पवार ने शासनादेश जारी किया. राज्य में जिन विद्यार्थियों के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें माध्यमिक स्कूल में अस्थायी प्रवेश देकर अगला कदम उठाया जाएगा. पहले के स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट न मिलने पर विद्यार्थी को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा. विद्यार्थी की जन्म तारीख प्रमाण पत्र को सबूत मानकर कक्षा 10 वीं तक प्रवेश दिया जाएगा.
सरकार ने स्कूल के प्रमुख और मुख्याध्यापकों को यह सुनिश्चित करने कहा है कि कोई विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहने पाये. विद्यार्र्थी की स्कूली शिक्षा खंडित न हो. विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित रखने पर संबंधित स्कूल और मुख्याध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार के ध्यान में आया किआर्थिक समस्या और फीस न भरने के कारण कक्षा 9 वीं व 10 वीं के विद्यार्थियों के निजी स्कूल छोड़ने पर यदि उनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें सरकारी अनुदानित स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता है. इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक वर्ष का नुकसान होता है.

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