शिर्डी./दि.१२ – शिर्डी स्थित साईबाबा संस्थान ट्रस्ट में कायमस्वरुपी व ठेकेदारी पर कार्य कर रहे, कर्मचारियों को वेतन देने व कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवक के रुप में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ४० प्रतिशत वेतन बढाकर देने के आदेश मुंबई उच्च न्यालाय की औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायाधीश एस.पी. देशमुख व न्यायमूर्ति एस.डी कुलकर्णी ने मंगलवार को जारी किए.
शिर्डी संस्थान के पूर्व सभासद उत्तमराव शेलके ने साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के नए सभासद मंडल नियुक्त करने हेतु याचिका दाखिल की थी. उच्च न्यायालय ने सभासद शासन मार्फत नियुक्त करने तक अहमदनगर के प्रधान जिलान्यायधीश, साई बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नासिक के अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व अहमदनगर के सह धर्मदाय आयुक्त की इस संदर्भ में समिति गठित कर उन्हें आर्थिक निर्णय लेने के अधिकार ९ अक्तूबर २०१९ में दिए थे.
संबंधित समिति अक्तूबर २०१९ से साईबाबा संस्थान का कामकाज संभाल रही है. उच्च न्यायालय में अहमदनगर के प्रधान जिलान्यायधीश यह संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा संस्थान के मुख्य अधिकारी सचिव रहेगे ऐसा स्पष्ट किया था.