औरंगाबाद खंडपीठ का राज्यसरकार को आदेश
औरंगाबाद-/दि.14 साईबाबा संस्थान का विश्वस्त मंडल बर्खास्त करने के आदेश उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने दिए हैं. महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापित होने के पश्चात 16 सदस्यों का चयन विश्वस्त मंडल में किया गया था. लेकिन इन विश्वस्तों ने नियमों का पालन न करने के कारण उनका आक्षेप याचिकाकर्ता उत्तमराव शेलके ने मुंंबई उच्चन्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दाखल की थी.
गत अनेक दिनों से इस याचिका पर सुनवाई शुरु थी. पश्चात इस प्रकरण का परिणाम औरंगाबाद खंडपीठ ने सुनाया है. जिसके अनुसार साई संस्थान का विश्वस्त मंडल बर्खास्त करने के आदेश कोर्ट ने राज्य सरकार को दिये हैं.इसके साथ ही आगामी दो महीने में नया विश्वस्त मंडल चयनीत करने के बारे में भी कोर्ट ने कहा है. तब तक साई संस्थान का कामकाज त्रिसदस्यीय समिति देखेगी.
* त्रिसदस्यीय समिति
जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं साईबाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन तीनों को दो महीने यह कामकाज देखना है. लेकिन यह कारभार देखते समय उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक व नियोजनात्मक निर्णय नहीं लेने है. जिसके चलते अब आघाड़ी सरकार द्वारा चयनीत किया गया विश्वस्त मंडल बर्खास्त होने से शिंदे सरकार नया विश्वस्त मंडल कब चयनीत करेगी, यह महत्वपूर्ण माना जाएगा.