बोगस बीज बेचनेवाली एमपी की कंपनी को झटका
ग्राहक आयोग ने दिए ब्याज सहित भरपाई के आदेश
यवतमाल/दि.27– विक्रेता के जरिए महाराष्ट्र के किसानों को बोगस बीज बेचना मध्यप्रदेश की कंपनी को महंगा पडा है. ग्राहक आयोग ने इस कंपनी को झटका दिया है. नुकसानग्रस्त किसान को 9 प्रतिशत ब्याज सहित भरपाई देने के आदेश दिए है. शिकायत समिति ने बीज की उपज क्षमता कम रहने का निष्कर्ष देने के बाद भी कंपनी ने भरपाई ठुकरा दी थी.
रालेगांव तहसील के एकलारा ग्राम निवासी नरेंद्र रामाजी ससाने ने वडकी के बोथरा कृषि केंद्र से अंकुर सोयाबीन बीज खरीदी किए थे. उनके साडेतीन एकड खेत में इस बीज की बुआई उन्होंने की. वातावरण अनुकूल रहने के बाद भी बीज की पूर्ण क्षमता से उपज नहीं हुई. इस बाबत कृषि केंद्र संचालक ने वह केवल विक्रेता रहने की बात कही. बीज की अच्छी उपज न होने पर कंपनी जवाबदार रहने की बात भी उन्होंने कही. नरेंद्र ससाने ने इस बाबत तहसीलस्तरीय बीज शिकायत निवारण समिति के पास शिकायत की. इस समिति ने खेत का जायजा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसमें उन्होंने नरेंद्र ससाने द्वारा की गई बुआई के बीज की उपज उचित नहीं हुई है. औसतन 54.28 प्रतिशत ही उपज होने का अभिप्राय दिया. इस कारण बीज सदोष रहने की बात सिद्ध हुई. फिर भी कंपनी भरपाई देने तैयार न रहने से ससाने ने यवतमाल जिला ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज की.
मध्यप्रदेश के खंडवा शहर के स्टार आर्गेनिक सोल्यूशन, अंकुर सीडस् प्रा. लि. नागपुर और अन्य दो के खिलाफ यह शिकायत थी. आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे और सदस्य एड. हेमराज ठाकुर की उपस्थिति में इस शिकायत पर सुनवाई हुई. इसमें स्टार आर्गेनिक और अंकुर सीडस् द्वारा आपूर्ति किए गए बीज सदोष रहने की बात सिद्ध हुई. स्टार आर्गेनिक और अंकुर सीडस् ने नरेंद्र ससाने को सोयाबीन फसल के नुकसान भरपाई के रुप में 53 हजार 200 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने के अलावा मानसिक व शारीरिक परेशानी और शिकायत के खर्च के रुप में 5 हजार रुपए देने के निर्देश दिए. इस प्रकरण में वडकी के विक्रेता बोथरा कृषि केंद्र को मुक्त किया गया है. इस निर्णय के कारण संबंधित किसान को राहत मिली है.