
यवतमाल/दि.12 – दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद बीमाधारक के परिवार को भरपाई देने से इंकार करने वाली एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को झटका लगा है. यवतमाल जिला ग्राहक आयोजन ने पीडित परिवार को राहत देते हुए एसबीआई बीमा कंपनी को 2 लाख रुपए की भरपाई देने के आदेश दिये है.
दारव्हा तहसील के बोदेगांव निवासी निशा संजय राठोड ने भरपाई ठुकराने वाली एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ यवतमाल जिला ग्राहक आयोग ने गुहार लगाई थी. निशा राठोड के पति संजय राठोड की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. उन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एक्सीडेंट एण्ड हेल्थ क्लेम पॉलिसी निकाली थी. इस पॉलिसी की बीमा 2 लाख रुपए का था. संजय राठोड की मृत्यु के बाद यह रकम मिलने का दावा करने पर कंपनी ने भरपाई ठुकरा दी. उस समय बीमा कंपनी ने विविध कारण बताये थे. लेकिन इसके लिए कोई भी सक्षम सबूत प्रस्तुत नहीं किये. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संजय राठोड की मृत्यु घायल होने के कारण हुई, ऐसा दर्ज किया गया था. यहीं आधार निशा राठोड के पक्ष में रहा.
* 100 रुपए में निकाला था बीमा
संजय राठोड का एसबीआई की चिखली धांडेगांव शाखा में खाता था. बैंक ने उसके खाते से 100 रुपए निकालकर व्यक्तिगत दुर्घटना दावा लाभ के तहत दो लाख रुपए की बीमा पॉलिसी निकाली थी. आवश्यक कागजपत्र प्रस्तुत किये जाने पर निशा राठोड को 2 लाख रुपए भरपाई देने के आदेश आयोग ने दिये.
* ऐसा है आयोग का आदेश
निशा संजय राठोड ने भरपाई के लिए दायर किये प्रकरण पर आयोग के अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे और सदस्य अमृता वैद्य की उपस्थिति में सुनवाई हुई. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निशा राठोड को बीमा सुरक्षा रकम 2 लाख रुपए 8 प्रतिशत ब्याज के साथ देने, मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपए और शिकायत के खर्च के बदले 10 हजार रुपए देने के आदेश दिये है.