महाराष्ट्र

राज्य में रात 8 बजे तक खुली रहेंगी दुकाने

 सीएम उध्दव ठाकरे ने की पत्रवार्ता में घोषणा

  •  लेकिन प्रतिबंधात्मक नियम बदस्तूर जारी रहेंगे

  •  आज रात जारी हो सकता है नया अध्यादेश

मुंबई/दि.2 – बाढ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु सांगली पहुंचे सीएम उध्दव ठाकरे ने एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि, राज्य के जिन जिलों में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रित हो चुकी है, वहां सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जायेगी. जिसके बारे में वे आज ही एक आदेश जारी करनेवाले है. लेकिन छूट मिलने के बावजूद सभी को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई के साथ पालन करना होगा. वहीं जिन जिलों में कोविड संक्रमण की रफ्तार कायम है, वहां पर तमाम कडे प्रतिबंध जारी रहेंगे.
इस पत्रवार्ता में सीएम उध्दव ठाकरे ने कहा कि, विगत दिनों व्यापारियों द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर जबरन अपनी दुकाने खोलने की धमकी दी थी, लेकिन वे ऐसी धमकियों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें राज्य के सभी नागरिकों के प्राणों की चिंता है. इस समय राज्य में 1250 से 1300 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित करने की क्षमता है, लेकिन कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान रोजाना 1700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन की जरूरत पड रही थी और सरकार को हर दिन 500 मेट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सिजन की व्यवस्था करते हुए हर एक मरीज की जान बचाने हेतु दौडभाग करनी पड रही थी. व्यापारियों के दुख-दर्द और तकलीफों को समझा जा सकता है, लेकिन व्यापारियों ने भी यह समझना चाहिए कि, दूसरी लहर का कहर जारी रहने के दौरान ऑक्सिजन की कोई दुकान खुली नहीं थी. चूंकि अब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के आने का खतरा दिखाई दे रहा है और आशंका जताई जा रही है कि, तीसरी लहर के दौरान पहले से कहीं अधिक ऑक्सिजन की जरूरत पड सकती है. ऐसे में कोविड नियमोें का पालन बेहद अनिवार्य है. हालांकि इसके बावजूद वे आज एक आदेश जारी करते हुए संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रहनेवाले जिलों में रोजाना रात 8 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खुले रहने की अनुमति देने जा रहे है. लेकिन जिन जिलों में संक्रमण अब भी नियंत्रण में नहीं आया है, वहां पर तमाम प्रतिबंध जारी रहेंगे. साथ ही छूट प्राप्त करनेवाले जिलों में भी बेहद कडाई के साथ कोविड प्रतिबंधात्मक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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