महाराष्ट्र

कर्जदारों के खिलाफ अवमानना का कारण बताओें नोटिस जारी

मुंबई/दि.27– बॉम्बे हाईकोर्ट ने अतिरिक्त-न्यायिक दबाव के लिए कुछ कर्जदारों के खिलाफ अवमानना का कारण बताओं नोटिस जारी किया है. अदालत ने पाया कि गलती करने वाले कर्जदार कानून अपने हाथ में ले रहे है. अदालत ने कर्जदारों को यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए? न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन की खंडपीठ के समक्ष चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (एनबीएफसी) की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने कर्जदार प्रशांत तानाजी शिंदे, यमुना तानाजी शिंदे और तन्वी चव्हाण को 28 मार्च को अपने अधिवक्ताओं के साथ अदालत में उपस्थित रहने और यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए?

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