पुणे/दि.30 – शहरी क्षेत्र में छोटे भूखंडों के व्यवहार में टुकडेबंदी कानून का उल्लंघन होता है. जिसकी वजह से ऐसी जमीनों के व्यवहार का पंजीयन करने से इन्कार किया जाता है. किंतु अब जमीन के ऐसे छोटे टुकडों के व्यवहार का भी दस्त पंजीयन करने का पत्र राजस्व विभाग द्वारा राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर को भेजा गया है. जिसमें जमीन टुकडाबंदी कानून में समय-समय पर किये गये संशोधन तथा धारण जमीन के टुकडे करने पर प्रतिबंध व एकत्रीकरण अधिनियम 1947 के अनुसार आवश्यक निर्देश दिये गये है.
राज्य के राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि, जमीन के छोटे टुकडों यानी एक-दो गूंठा जमीन के व्यवहार अब कानून के दायरे में रहते हुए किये जा सकेंगे. इससे पहले ऐसी जमीनों के खरीदी-बिक्री के व्यवहार को दुय्यम निबंधक द्वारा पंजीयन करने से इन्कार किया जाता था. जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा राजस्व महकमे के साथ लिखीत पत्र व्यवहार किया गया. जिसके बाद उपरोक्त निर्णय लिया गया है.