महाराष्ट्र

… तो नहीं करानी पडेगी आरटीपीसीआर टेस्ट

मुंबई/दि.16 – यदि कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों डोज लगाये जा चुके है और डोज लगवाकर 15 दिन की अवधि बीत चुकी है, तो महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने हेतु आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटीव रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रहेगी. किंतु संबंधित व्यक्ति के पास केंद्र सरकार के कोविन पोर्टल से प्राप्त किया गया अधिकृत प्रमाणपत्र रहना अनिवार्य व बंधनकारक रहेगा. ऐसा आदेश राज्य के मुख्य सचिव तथा राज्य टास्क फोर्स के अध्यक्ष सीताराम कुंटे द्वारा जारी किया गया है.
इस संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए एक आदेश में कहा गया है कि, यह छूट देशांतर्गत यात्रियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी लागू रहेगी और यह छूट रहने के बावजूद सभी यात्रियों को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा. जिसके तहत यात्रा के दौरान चेहरे पर मास्क पहनने, समय-समय पर हाथ धोने व फिजीकल डिस्टंस रखने जैसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इसके अलावा अन्य सभी नागरिकों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की वैधता का समय 48 घंटे से बढाकर 72 घंटे किये जाने का भी आदेश जारी किया गया है.

Back to top button