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15 अप्रैल से पहले काम पर लौट आयें एसटी कर्मी

मुंबई हाईकोर्ट ने दिया हडताली कर्मचारियों को आदेश

मुंबई/दि.6– विगत साढे चार माह से राज्य परिवहन निगम के विलीनीकरण की मांग को लेकर हडताल कर रहे रापनि कर्मियों ने आगामी 15 अप्रैल तक हडताल खत्म कर काम पर वापिस लौट आना चाहिए और इस दौरान जो कर्मचारी काम पर लौट आते है, उनके खिलाफ एसटी महामंडल द्वारा निलंबन व निष्कासन सहित अन्य कोई कार्रवाई ना की जाये. साथ ही यदि काम पर लौटनेवाले कर्मचारियों के खिलाफ हडताल के दौरान मुकदमे भी दर्ज हुए है, तो भी उन्हें नौकरी से न निकाला जाये, इस आशय के प्रावधानवाला आदेश आज मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिया गया. साथ ही रापनि कर्मियों की हडताल के संदर्भ में सुनवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया.
इस मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा कि, अगर हडताल कर रहे सभी कर्मचारी काम पर लौटना चाहे, तो क्या सरकार की इन सभी को काम पर वापिस लेने की तैयार है अथवा नहीं. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई कल गुरूवार 7 अप्रैल को होगी.

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