अमरावतीमहाराष्ट्र

स्थायी समिति की रिपोर्ट और बीमा प्रिमियम पर जीएसटी हटाए

नई दिल्ली/दि.13 – बीमा के प्रिमियम पर जीएसटी और टीडीएस लगाने से आम आदमी के लिए स्वास्थ और जीवन बीमा का खर्च वहन करना मुश्कील हो रहा है. इसे तत्काल हटाना चाहिए. वित्त पर गठित समिति ने हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में रखी गई अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है.
बता दें कि, सितंबर माह में जीएसटी कौन्सिल की बैठक में बीमा पर जीएसटी हटाने पर आम सहमति तो बन गई थी. लेकिन इसका निर्णय 21 दिसंबर को होनेवाली बैठक में होगा. रिपोर्ट के मुताबिक बीमा प्रिमीयम पर जीएसटी लगाने के अमेरिका में बेहद प्रतिकुल नतीजे आए थे. इस कारण युरोपीय युनियन और कनाडा ने बीमा उत्पादकों को जीएसटी व वैट से बाहर रखा है.

* टीडीएस की अनिवार्यता से निजी कंपनियों को फायदा
समिति ने कहा कि, सरकारी कंपनियों के लिए बीमा पर दिए जानेवाले कमिशन पर दो प्रतिशत टीडीएस काटना अनिवार्य बना दिया गया है. जब कमिशन की राशि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, यह अनिवार्यता निजी के लिए नहीं. दो प्रतिशत टीडीएस में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 1-1 प्रतिशत है. केंद्र ने कहा कि, बीमा पर जीएसटी से 2023-24 में 16 हजार करोड रुपए टैक्स मिला. इसे हटाना आसान नहीं है.

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