मुंबई/दि.17 – राज्य सरकार ने अब म्हाडा के पंख छाटे है. करोडो रुपए की निधि के कामों को अब शासन मान्यता लेनी पडेगी, ऐसा गृहनिर्माण विभाग ने कल मंगलवार को आदेश जारी किया है.
इस आदेश के अनुसार म्हाडा व उसके अंतर्गत विविध प्रादेशिक मंडल व्दारा 1 करोड रुपए से ज्यादा रकम के कामों को प्रशासकीय, वित्तिय व निविदाओं को मान्यता देने से पहले सरकार की पूर्व मान्यता लेना आवश्यक रहेगा. कुछ प्रस्तावों में अनियमितता रही तो शिकायतें सरकार के पास आती है. किंतु इस बाबत सरकार के पास कोई भी जानकारी न रहने से शासन स्तर से ऐसे मामलों में कोई भी जानकारी नहीं देते आता, इन शिकायतों का निवारण नहीं करते आता, जिससे म्हाडा व शासन आदि के कामों में सुसूत्रता रहनी चाहिए, इसके लिए म्हाडा के पास रहने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे शासन मान्यता से होना आवश्यक रहने की बात इस आदेश में कही है. म्हाडा के स्तर पर विविध निविदा निकाली जाती है. हर स्तर पर के अधिकारियों को निविदा निकालने बाबत वित्तिय अधिकार दिये गए है. प्रशासकीय मान्यता, तकनीकी मान्यता तथा अन्य तस्मम मान्यता न लेते हुए बडी रकम की निविदा प्रसिध्द किये जाने की बात सरकार के निदर्शन में आने की पृष्ठभूमि पर यह आदेश जाी किया गया है.