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होली के लिए राज्य सरकार के निर्देश

डीजे बजाने पर पाबंदी, लाउडस्पिकर भी जोर से नहीं

मुंबई./ दि.16– नियमावलि के अनुसार रात 10 बजे के बाद होली नहीं मना सकते. इसी तरह डीजे लगाने पर पाबंदी लगाई गई है. फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरु है. इसके कारण डीजे न बजाने की सूचना दी गई है. इसके साथ ही लाउडस्पिकर भी जोर से नहीं बजा सकते. होली, रंगपंचमी और धुलिवंदन मनाते समय मधपान करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार ने जारी किये है.
रंगपंचमी या धुलिवंदन मनाते समय कई जगह खासतोैर पर शहरी क्षेत्र में रंग से भरे बलून या प्लास्टिक की थैलियां फेंककर मारते है, ऐसा करते समय कई बार दुर्घटना होने की बात भी सामने आयी है. इसके कारण इस बार धुलिवंदन के दिन जोरजबर्दस्ती रंग या पानी से भरे बलून नहीं मार सकते, ऐसी सूचना दी गई है. जारी आदेश में उन्होंने यह भी कहा है कि, किसी भी जाति, धर्म की भावनाओं को आघात न पहुंचे, ऐसी कोई भी घोषणाबाजी न की जाए. 17 व 18 मार्च के दिन उपरोक्त आदेश पूरे महाराष्ट्र के लिए जारी किये गए है.

ऐसी है राज्य सरकार की नियमावलि
रात 10 बजे के पहले होली मनाना बंधनकारक किया गया है.इसके बाद अनुमति नहीं रहेगी. होली मनाते समय डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई गई है. होली मनाते समय डीजे लगाया गया तो कानून कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी आदेश में उल्लेख किया गया है.

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