महाराष्ट्र

केदार के खिलाफ राज्य सरकार की बडी ‘फिल्डींग’

महाअधिवक्ता रखेंगे पक्ष

नागपुर/दि.22– नागपुर जिला मध्यवर्ति सहकारी बैंक के (एनडीसीसी) घोटाला मामले में हुई सजा को स्थगिती देने की मांग के लिए पूर्व मंत्री सुनील केदार ने मुंबई हाई कोर्ट में नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में राज्य के महाअधिवक्ता एड.डॉ.बिरेंद्र सराफ स्वयं पक्ष रखेंगे, ऐसी जानकारी है.

एनडीसीसी बैंक घोटाला मामले में दोषी पाए जाने से 22 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने केदार सहित 6 लोगों को पांच साल का सश्रम कारावास और 12 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका.सभी आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया था. शुरुआत में केदार ने सत्र न्यायालय में सजा की स्थगिती के लिए और जमानत के लिए अपील की थी. जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. जिसपर न्या.उर्मिला जोशी-फालके के समक्ष सुनवाई हुई थी. एड.सुनील मनोहर ने केदार की ओर से पैरवी की थी, तथा एड.देवेंद्र चौहान ने उन्हें सहयोग किया था. न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा किया है. इसके बाद करीब पांच महिने की समयावधि के बाद अब केदार ने सजा की स्थगिती के लिए अपील की है. सरकार को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करना है और इसके लिए अवधि चाहिए ऐसा सरकार ने पिछली सुनवाई के समय कोर्ट से कहा था.

जिसपर न्यायालय ने इस मामले की आगे की सुनवाई 20 जून को रखी थी. गुरूवार को इस मामले में न्या.उर्मिला जोशी-फालके के समक्ष सुनवाई हुई. इस समय इस मामले में महाअधिवक्ता ही पैरवी करेंगे ऐसा सूचित किया गया. इस पर न्यायालय ने यह सुनवाई 2 जुलाई को रखी. वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के.मिश्रा, एड.विराट मिश्रा और एड.आयुष शर्मा ने केदार की ओर से पक्ष रखा.

*…… तो लडेंगे विधायकी!
पूर्व मंत्री सुनील केदार को पांच साल की सजा सुनाई जाने से उनकी विधायकी रद्द हुई है. इतनाही नहीं तो नियम के अनुसार वे अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड सकते. लेकिन अब उन्होंने सजा की स्थगिती के लिए अपील की है. उनकी सजा को स्थगिती मिलने पर उन्हें विधायकी वापस मिलेगी. तथा वे चुनाव भी लड सकेंगे. इस बार अक्टूबर अथवा नवंबर महिने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.

 

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