महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण से नहीं हटा स्थगनादेश

सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार, अब अगली सुनवाई जनवरी में

मुंबई/दि.९ – मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को एक और झटका लगा है. क्योेंकि मराठा आरक्षण से अंतरिम स्थगिती को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया है. साथ ही इस स्थगिती को कायम रखते हुए 25 जनवरी से अंतिम सुनवाई शुरू करने की बात कही है.
बता दें कि, मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगिती दिये जाने के साथ ही महाराष्ट्र में नौकर भरती का काम भी अटक गया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक ओर मराठा आरक्षण से स्थगिती हटाने से इन्कार किया, वहीं स्थगिती पूर्व नौकर भरती को भी अनुमति देने से इन्कार कर दिया है. जिसे मराठा आरक्षण मामले के संदर्भ में ठाकरे सरकार के लिए काफी बडा झटका माना जा रहा है.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए राज्य के सरकारी वकीलों ने विविध उदाहरण देते हुए मराठा आरक्षण से अंतरिम स्थगनादेश हटाने का निवेदन किया, लेकिन इस मामले में फिलहाल कोई भी निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इन्कार करते हुए कहा कि, मराठा आरक्षण का मामला काफी बडा व गंभीर है. ऐसे में इस पर विस्तृत सुनवाई ही होगी. इस समय एड. मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, मराठा आरक्षण पर अंतरिम स्थगनादेश दिये जाने की वजह से महाराष्ट्र में शैक्षणिक प्रवेश व पदभरती का काम रूका हुआ है. जिससे नुकसान हो रहा है, इस बात पर कोर्ट ने कहा कि, हमने किसी भी तरह की प्रवेश प्रक्रिया व पद भरती को रोकने का निर्णय नहीं दिया है. लेकिन यह पदभरती व प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षण के अनुसार नहीं की जा सकती, बल्कि इसे पहले से अस्तित्व में रहनेवाली व्यवस्था के तहत आगे बढाने हेतु सरकार स्वतंत्र है.

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