महाराष्ट्र

बीज, खाद व कीटनाशकों में मिलावट पर मिलेगी कड़ी सजा

500 के बदले अब देना होगा 50 हजार जुर्माना

मुंबई/दि.5- महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मिलावटी, गैर-मानक या गलत ब्रांड वाले बीज, खाद (उर्वरक) और कीटनाशकों के निर्माण, उनकी बिक्री, इन वस्तुओं की कालाबाजारी को लेकर कड़ी सजा के प्रावधान से जुड़े संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश किया. कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि बीज अधिनियम के अनुसार बीज निरीक्षक को नमूने लेने से रोकने वाले डीलर या विक्रेता को तीन महीने से तीन साल तक की कैद या 10,000 रुपए से लेकर 50,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है.
डीलर या विक्रेता के दोबाारा ऐसा कृत्य करने पर छह महीने से पांच साल तक की सजा या 25, 000 रुपए से एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है. ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.
गलत ब्रांड वाले कीटनाशकों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए कीटनाशक अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किया, जिससे यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हो जाएगा. मुंडे ने मिलावटी, गैर-मानक या गलत ब्रांड वाले उर्वरकों के निर्माण, आपूर्ति, वितरण या बिक्री के लिए सजा को बढ़ाने से जुड़ा तीसरा विधेयक पेश किया.

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