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बढते संक्रमण के चलते अनलॉक का दायरा घटेगा
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खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने लिया फैसला
मुंबई/दि.25 – राज्य में विगत 15 जून से शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया के लिए राज्य के सभी जिलों को पांच अलग-अलग मानकों के आधार पर विभाजीत किया गया था और पॉजीटिविटी रेट व ऑक्सिजन बेड की उपलब्धता के मुताबिक अलग -अलग जिलों को अलग-अलग छूट दी गई थी. अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद चूंकि विगत दो-तीन सप्ताह से संक्रमितों व मृतकों की संख्या में कुछ इजाफा देखा जा रहा है. साथ ही अब कोविड वायरस के डेल्टा प्लस वेरियंट का भी खतरा देखा जा रहा है. ऐसे में सरकार द्वारा पहले के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए कहा गया कि, अब राज्य में सभी जिलों को तीसरे स्तर पर ही रखा जायेगा तथा विगत 4 जून को जारी आदेश को दुबारा लागू करते हुए कडे प्रतिबंध जारी किये जायेंगे. ऐसे में अब समूचे राज्य में सभी दुकानों को रोजाना सुबह 7 से 4 बजे तक ही खुले रहने की छूट दी जायेगी तथा शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि कोविड संदेहित लोगों की जांच करने हेतु केवल आरटीपीसीआर टेस्ट का ही सहारा लिया जाये. साथ ही जिला प्रशासन को प्रतिबंधों को कम अधिक करने के बारे में आवश्यक अधिकार दिये गये है.