महाराष्ट्र

टीसी के अभाव में नहीं रुकेंगी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया

मंत्री केसरकर ने दी जानकारी, प्रवेश न देनेवालों पर होगी कार्रवाई

मुंबई दि. ७– राज्य के किसी भी पाठ्यक्रम की प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाला में कक्षा १ ली से कक्षा १० वीं में प्रवेश के लिए अन्य स्कूल से आनेवाले विद्यार्थी को अब प्रवेशित होना आसान होगा. शाला स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी) इन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में बाधा न बनें. टीसी के अभाव में विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार न करें, यह आह्वान शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने किया है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शालेय प्रवेशित न होनेवाले विद्यार्थी को उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है. प्रवेश के लिए उम्र का सबूत मान्य किया जाए. इसके अनुसार जन्म तारिख का दाखिला सबूत के तौर पर मंजूर कर विद्यार्थी को संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जाए, इसके लिए शालेय शिक्षा विभाग ने शासन निर्णय जारी किया है. इसके अनुसार राज्य के किसी भी प्राथमिक शाला में कक्षा १ ली से ८ वीं और माध्यमिक शाला में कक्षा ९ वीं और १० में अन्य शाला से आनेवाला विद्यार्थी प्रवेश के लिए मांग कर रहा हो तो उस विद्यार्थी को टीसी के अभाव में प्रवेश देने से इनकार न किया जाए, यह बात स्पष्ट की है.

प्रवेश न देनेवालों पर होगी कार्रवाई
विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहें तथा शिक्षा खंडित होकर विद्यार्थी शालाबाह्य न हो इस बात का ध्यान रखा जाए. संबंधित शाला प्रमुख-मुख्याध्यापकों ने इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें. अगर विद्यार्थियों को वंचित रखा तो संबंधित शाला और मुख्याध्यापकों के खिलाफ कानून के प्रावधान नुसार कार्रवाई की जाएगी.

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