महाराष्ट्र

विद्यार्थियों को शर्त रद्द कर पूर्वनुसार लाभ दिया जाए

सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे की सूचना

मुुंबई./दि.२६ – केन्द्रीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी) नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२० के लिए पात्र रहनेवाली राज्य की अनुसूचित जाति के विद्याथियों को दी जानेवाली एक रकमी आर्थिक सहायता योजना के लिए ‘बार्टीÓ द्वारा विगत वर्ष की मूल नियमावली के अनुसार ही लाभ देने का निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने दिए है.
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पात्र रहनेवाले विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत डॉ.बाबासाहब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)पुणे के द्वारा एकरकर्मी ५० हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके लिए बार्टी द्वारा आवेदन मंगवाए गये थे. परंतु आवेदन करते समय बार्टी द्वारा उनके स्तर पर विविध नियमावली तैयार करके वह विज्ञापन में प्रकाशित की गई थी.वह कडी शर्त होने की अनेक विद्यार्थियों ने शिकायत की थी. इसकी दखल लेकर मुंडे ने यह शर्त रद्द करके २०१९ में जो नियमावलीनुसार इस योजना का लाभ दिया था. उस अनुसार लाभ दिया जाए, ऐसी सूचना दी है.

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