मुंबई ./दि.७- प्रदेश में पुलिस पाटील भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता होने पर सक्षम प्राधिकारी के रुप में नियुक्त संबंधित उपविभागीय अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा. राज्य सरकार ने पुलिस पाटील भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की वैधता का उचित सत्यापन करने को कहा है. सभी उपविभागीय अधिकारियों को भर्ती में अनियमितता रोकने के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है.
शुक्रवार को गृह विभाग की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक सरकार ने जांच में पाया है कि पुलिस पाटील भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार के दौरान कुछ जगहों पर खेल में निपणता और कम्प्यूटर ज्ञान संबंधित अवैध और बनावटी प्रमाणपत्र जमा करने वालों का चयन किया गया है. इस लिए सरकार ने पुलिस पाटील पद के उम्मीदवारों का खेल में निपुणता और कम्प्यूर ज्ञान संबंधित प्रमाणपत्र खेल और सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित शासनादेश के अनुसार जांच कर वैध घोषित करने को कहा है. राज्य में पुलिस पाटील सरकार के प्रतिनिधि के रुप में गांवों में काम करते हैं. गांव में कानून व व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस पाटील की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. महाराष्ट्र में ग्राम पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस पाटील नियुक्ति के संदर्भ में उपविभागीय अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है.