महाराष्ट्र

एससी छात्रवृत्ती का हिस्सा 22 अप्रैल तक जमा करें

औरंगाबाद खंडपीठ ने दिए केंद्र सरकार को आदेश

औरंगाबाद/ दि.19– अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ती का 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार 12 अप्रैल तक न्यायालय में जमा करवाए अन्यथा न्यायालय के आदेश की अवमानना किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी ऐसे आदेश जारी किए. औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायाधीश आर.डी. धानुका तथा न्यायाधीश एस.जी. मेहरे ने सोमवार को केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किए.
अनुसूचित जाति के मेट्रिकोत्तर विद्यार्थियों का केंद्र सरकार 60 फीसदी हिस्सा दो सप्ताह में न्यायालय में जमा करे ऐसे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठ ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को जारी किए थे. राज्य सरकार का 40 फीसदी हिस्सा दो सप्ताह में डिबीटी पोर्टल पर जमा करवा दिया जाएगा ऐसी गारंटी समाज कल्याण विभाग के सहसंचालक (पुणे) की सूचना पर सहायक सरकारी वकील सुजीत कारलेकर ने खंडपीठ को दी थी. उसी रेकार्ड के आधार पर निधि का वितरण किस प्रकार किया जाए ऐसा खंडपीठ ने स्पष्ट किया था.
उच्च न्यायालय व्दारा दिए गए निर्देशों का उल्लघंन कर केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल को छात्रवृत्ती का 60 फीसदी हिस्सा सीधा विद्यार्थियों के खाते में जका किया. जिसकी वजह से 13 अप्रैल को संस्था के वकीलों ने विद्यार्थियों के खातों में जमा हुई रमक का स्क्रीन शॉट निकालकर खंडपीठ को दिखाई थी. जिसमें खंडपीठ व्दारा आदेश दिए गए.

* केंद्र शासन का जवाब
सोमवार को सुनवाई के दरमियान असिस्टेंट सालीसिटर जनरल अजय तल्लार ने निवेदन किया था कि, खंडपीठ के आदेश के पहले ही विद्यार्थियों के खातों में पैसे जमा करने की प्रक्रिया शुरु की गई थी. उसी के अनुसार खंडपीठ ने केंद्र शासन का 60 फीसदी हिस्सा न्यायालय में जमा करने के 6 अप्रैल को निर्देश दिए थे और 22 अप्रैल तक पालन करने के आदेश दिए.

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