नागपुर/दि.25-सावनेर के अपात्र विधायक सुनील केदार ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 150 करोड रुपए से अधिक रकम के सरकारी शेयर घोटाले की सजा पर अंतरिम स्थगनादेश पाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है. इस पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन के समक्ष सुनवाई होगी. नागपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने 22 दिसंबर 2023 को केदार को भारतीय दंड संहिता की धारा 106 (आपराधिक विश्वासघात), 409 लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 468 (धोखाधडी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (धोखाधडी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी करार देकर अधिकतम पांच वर्ष सश्रम कैद और कुल 12 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके बाद राज्य विधानमंडल सचिवालय ने सजा की तारीख से छह साल तक केदार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. चुनाव लडने के लिए केदार को स्थगनादेश हासिल करना आवश्यक है.