महाराष्ट्र

सर्वाेच्च न्यायालय व्दारा ‘नीट’ का रास्ता खुला

नई दिल्ली/दि.१० – मेडिकल अभ्यासक्रम की प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को स्थगित या रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई लेने पर बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया. इसके कारण अब १३ सितंबर को नीट की परीक्षा होगी ही. इसपर फिर से एक बार मुहर लगी है.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका को इस याचिका को सुनवाई के लिए रखा गया था. मगर खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई लेने से मना कर दिया. नीट और जेईई को स्थगिति देने की मांग करने वाली याचिका हमने पहले ही खारिज कर दी थी. इसके बाद पुनर्विचार की याचिका भी खारिज कर दी. अब तो जेईई परीक्षा भी हो चुकी है, इसके कारण नीट के मुद्दे पर सुनवाई लेने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा खंडपीठ ने उल्लेख किया है. महामारी के इस काल में नीट परीक्षा आयोजित करते हुए प्रशासन उचित खबरदारी लेगा, ऐसा खंडपीठ ने बताया. मरीजों की बढती संख्या और कई राज्य की स्थिति का मुद्दा उपस्थित कर नीट परीक्षा आगे बढाने या रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने की थी.

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