मुंबई/दि.29– सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 विधायकों का निलंबन रद्द करने के संदर्भ में दिया गया निर्णय पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि विधानसभा जैसे सभागृह के लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू ही नहीं होता. इस आशय की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर द्वारा दी गई है.
बता देें कि, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा मचाने तथा विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में गलत आचरण करने को लेकर भाजपा के 12 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन से निलंबित कर दिया गया था. किंतु गत रोज इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन 12 विधायकों के निलंबन की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि, किसी भी सदन के कामकाज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती और इस पर फैसला देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि संसद तथा किसी भी राज्य की विधानसभा ‘नेशन विदिन नेशन’ के तत्व पर चलती है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं रहने के बावजूद यह निर्णय दिया है, जो एक तरह से असंवैधानिक है.