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मुंबई /दि. 11– एफआरपी के मुद्दे पर मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जमकर आडेहाथ लेते हुए अगले दो दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. आज हुई सुनवाई के दौरान खुद राज्य महाअधिवक्ता बिसरेन सराफ भी हाईकोर्ट में उपस्थित थे. इस समय एकमुश्त एफआरपी के नियम में बदल करना गलत रहने का निरीक्षण हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किया गया. साथ ही इस पर अंतिम निर्णय आगामी गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट में होने की जानकारी भी सामने आई है. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिशों ने एक माह का वेतन तीन चरणों में लेना चाहिए, इस आशय का पत्र पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिशों को भेजा था. इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर करीब तीन बार एफआरपी के मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई. एफआरपी को किश्तो में अदा करने के मुद्दे पर अदालत द्वारा टालमटोल किए जाने का आरोप भी राजू शेट्टी ने लगाया था. जिसके बाद कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रमुख न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश ने भी याचिका को लेकर टालमटोल होने के चलते अपना प्रतिमाह वेतन किश्तो में लेने की मांग को स्वीकार किया था. साथ ही अब दो सप्ताह में चार सुनवाई लेकर इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है.