महाराष्ट्र
होटल व्यवसायियों से औद्योगिक दर पर होगी कर वसूली
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मुंबई/दि.8 – महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में पंजीयकृत होटल व्यवसायियों से 1 अप्रैल 2021 से विभिन्न करों की वसूली औद्योगिक दर से की जाएगी. इसमें बिजली शुल्क, पानी शुल्क, विकास कर, संपत्ति कर, बढा एफएसआई व गैरकृषि करों की वसूली शामिल है. राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने के संबंध में शासनादेश जारी किया है. इसके अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में गैर पंजीकृत होटल व्यवसायियों से बुनियादी न्यूनतम मानक प्राप्त करने के लिए विभिन्न मापदंडों को पूरा करने के बाद औद्योगिक दरों से कर वसूली की जाएगी. राज्य के मापदंड तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाकर दो महीने में कार्यवाही पूरी करनी होगी.