महाराष्ट्र

निजी वैद्यकीय महाविद्यालयों में सरकारी शुल्क पर शिक्षण

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग का निर्णय

मुंबई./ दि.3 -निजी वैद्यकीय महाविद्यालयों में अब सरकारी शुल्क के अनुसार शिक्षण लेना संभव होगा. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग व्दारा इस संदर्भ में निजी वैद्यकीय महाविद्यालय को 50 फीसदी जगहों के लिए सरकारी शुल्क में शिक्षण दिए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए है. जिसकी वजह से अब जिन विद्यार्थियों की आर्थिक परिस्थिति निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की नहीं ऐसे हजारों विद्यार्थी भी अब निजी वैद्यकीय महाविद्यालयों प्रवेश ले पाएंगे. इस नियम पर अमल इस साल के शैक्षणिक सत्र से किया जाएगा. ऐसी जानकारी सूत्रों व्दारा प्राप्त हुई है.
वैद्यकीय शिक्षा के लिए निजी महाविद्यालयों में हर साल 10 से 25 लाख रुपए शुल्क लिया जाता है. अनेको बार सरकारी महाविद्यालयो में भी अंको की वजह से प्रवेश नहीं दिया जाता और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन विद्यार्थियों को वैद्यकीय शिक्षण से वंचित रहना पडता है अनेक विद्यार्थी मजबूरी में बीडीएस, आयुर्वेद, युनानी जैसी पैथी का पर्याय के रुप में चयन करते है. किंतु अब निजी वैद्यकीय महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी वैद्यकीय शुल्क आकारे जाने का निर्णय लिया गया है.

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