महाराष्ट्र

होली पर युवती को लगाया रंग, युवक को मिली जमानत

बुलढाणा के देउलगांव राजा की घटना

नागपुर/ दि.23– होली के दिन नाबालिग युवती के घर जाकर गाल पर रंग लगाया. उसके बाद होठ पर काट खाया, इस मामले में नागपुर खंडपीठ ने युवक को नियमित जमानत दे दी है. मनोहर भोसले यह जमानत पाने वाले युवक का नाम है. यह घटना बुलढाणा जिले के देउलगांव राजा पुलिस थाना क्षेत्र में घटीत हुई.
होली की धुलेंडी के दिन आरोपी युवक ने युवती के घर जाकर उसके गाल पर रंग लगाया, होठ पर काट खाया, ऐसा आरोप युवती ने लगाया. लडकी नाबालिग होने के कारण व उसने दी शिकायत पर बुलढाणा जिले के देउलगांव राजा पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोस्को सेक्शन 8 में चार वर्ष कारावास, धारा 324 में दो वर्ष कारावास, दफा 432 के तहत तीन वर्ष तथा धारा 506 के तहत दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी. इस सजा को युवक ने एड.राजेंद्र डागा के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
इसी तरह जमानत पाने के लिए उसने आवेदन किया. उच्च न्यायालय में अपनी बाजू रखते हुए बताया कि, युवती ने अपनी आयु के सबूत में 18 वर्ष बताया है. सरकारी पक्ष ने उसकी आयु 18 वर्ष से कम सिध्द करने के लिए आधार कार्ड पर उल्लेख जन्मतारीख का आधार लिया. आधार कार्ड पर उल्लेख आयु के आधार पर आयु सिध्द करना उचित नहीं. उच्च न्यायालय ने अपील प्रलंबित रहने तक युवक की सजा को स्थगित करते हुए नियमित जमानत मंजूर की. अपील की हर तारीख पर उच्च न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिये.युवक की ओर से एड.राजेंद्र डागा ने दलीले पेश की.

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