महाराष्ट्र

जिला परिषद सीईओ की अनुमति बिना नही हो सकेगी ठेका नियुक्ति

मुंबई/दि.9 – महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों में अब ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी. ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को इस संबंध मेें परिपत्र जारी किया है.
सरकार ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों को ठेके पर कर्मचारी, सलाहकार के रुप में विशेषज्ञ, तकनीकी सहायक एजेंसियों और कुशल मानव संसाधन नियुक्त करने के लिए जिला परिषद के सीईओ से मंजूरी लेने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला परिषद के सीईओ को एक पैनल बनाकर ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मापदंड तैयार करना होगा. जिला परिषद के सीईओ की ओर से जारी नियम-शर्तों और तय मापदंड के अनुसार ग्राम पंचायतों में ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्व सहमति से ही की जा सकेगी. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ और तकनीकी सहायक एजेंसियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्बारा प्राधिकृत अधिकारियों के पैनल के जरिए करने का प्रावधान है. कई ग्राम पंचायतों में प्रावधानों का पालन न करते हुए बडे पैमाने पर ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है. इसके मद्देनजर सरकार ने नया निर्देश जारी किया है.

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