महाराष्ट्र

महिला के कहने पर न्यायालय ने पति का अपराध रद्द किया

मुंबई./दि.२६ – कोरोना की शुरूआत में ड्यूटी करने के लिए घंटों घंटे काम करना पड़ता था. जिसके कारण हमारे वैवाहिक जीवन पर परिणाम होता था. जिसके कारण तनाव में आकर डॉक्टर पति के विरोध में पुलिस में शिकायत दर्ज की. किंतु अब हम अपन गलतफहमी दूर करके फिर से सुख से जीवन जी रहे हैे ऐसा सुक्ष्मजीवशास्त्र की प्राध्यापक महिला के कहने पर न्यायालय ने पति के खिलाफ शिकायत बुधवार को रद्द की.
विशेष बात यह है कि महिला से पूछने पर और वह महिला अपनी मर्जी से अपराध रद्द करने के लिए तैयार होने से न्यायालय ने अपराध रदद्द करने का स्पष्ट किया. उस समय वकिलो ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया. लेकिन मियां बीबी राजी तो … यह तुमने सुना नहीं क्या? ऐसा कहकर न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक की खंडपीठ ने यह मामला हमें आगे नहीं ले जाना है. ऐसा स्पष्ट किया. महिला का पति पुणे के सरकारी अस्पताल में कार्यरत है.

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