महाराष्ट्र

निवासी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन घटानेवाले शासनादेश पर अदालत ने लगाई रोक

24 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में की थी याचिका दायर

मुंबई/दि.1 – बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को राज्य के विभिन्न इलाकों में अनुसूचित जाति व नवबौध्द विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई निवासी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटानेवाले राज्य सरकार के शासनादेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. राज्य सरकार के शासनादेश को चुनौती देनेवाली याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देया दिया गया है.
इस विषय पर 24 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें मुख्य रूप से राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 20 सितंबर 2021 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति आर. डी. धानुका व न्यायमूर्ति एम. एस. कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई. शिक्षकों की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता तलेकर ने कहा कि सरकार ने शासनादेश जारी करने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत का पालन नहीं किया है. इस मामले में न तो शिक्षकों के पक्ष को सुना गया है और न ही उन्हें कोई नोटीस दी गई है. सरकार का शासनादेश सेवा से जुडे नियमों के खिलाफ है.
वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एन. के. राजपुरोहित ने कहा कि उन्हेें इस मामले में निर्देश लेने व जवाब देने के लिए समय दिया जाए. इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुडे दोनों पक्षों को सुनने के बाद शासनादेश पर अंतरिम रोक लगा दी. याचिका पर सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी.

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