जंगली जानवरों के हमलों में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को अब मिलेंगे 25 लाख
मुंबई/दि.5– जंगली जानवरों के हमलों में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को अब राज्य सरकार 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी. सात ही इस तरह के हमलों में विकलांग, जख्मी होने वालों का मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया गया है. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले के चलते विकलांग होने वालों को अब सरकार 7 लाख 50 हजार रपए का मुआवजा देगी. गंभीर जख्मी होने वालों को पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामूली जख्मी होने पर सरकार इलाज का खर्च देगी. हालांकि निजी अस्पतालों में इलाज के लिए सरकार अधिकतम 50 हजार रुपए ही देगी. इसलिए आग्रह किया गया है कि ऐसे हमलों के बाद संभव हो तो लोग सरकारी या जिला अस्पतालों में ही इलाज कराएं.
मुनगंटीवार ने बताया कि 3 अगस्त को इससे जुड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुआवजा बढ़ाने की लगातार जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग के मद्देनजर यह फैसला किया गया है. मौत के मामले में मुआवजे के रुप में दी जाने वाली रकम में से 10 लाख तुरंत चेक के जरिए परिजनों को दी जाएगी. बाकी 10 लाख 5 साल के लिए सावधि जमा में रखे जाएंगे. 10 साल बाद परिवार को पूरी रकम मिलेगी.