नागपुर /दि. 5– मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सहित मुक्त लाभ अदा करनेवाली विविध योजनाओं की वैधता पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जवाब पेश करने हेतु राज्य सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर समय बढाकर दिए जाने का निवेदन किया. जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई हेतु 15 जनवरी की तारीख तय की है.
बता दें कि, राज्य सरकार की ओर से शुरु की गई योजनाओं के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वडपल्लीवार ने अदालत में जनहित याचिका दायर की है. जिस पर न्या. नितिन सांबरे व न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है. इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार के नाम 3 अक्तूबर को नोटिस जारी कर 23 अक्तूबर तक जवाब पेश करने हेतु कहा था. परंतु इस समय तक राज्य सरकार जवाब पेश करने में नाकाम रही. जिसके चलते अदालत ने इस अवधि को 3 दिसंबर तक बढा दिया था और अब राज्य सरकार ने इस हेतु अतिरिक्त समय मांगा है. जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को करना तय किया है.
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से शुरु की गई मुक्त लाभ वाली योजना को असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहिन घोषित करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि, ऐसी योजनाओं के चलते जहां एक ओर चुनाव की पवित्रता नष्ट होती है. वहीं राज्य सरकार की तिजोरी पर अतिरिक्त बोझ भी पडता है.