पारसी समाज को हाईकोर्ट ने प्रार्थना सभा के आयोजन की अनुमति दी
६५ साल के लोगों को प्रार्थना सभा में अनुमति नहीें
मुंबई/दि. ३ – हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच पारसी समुदाय को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए गुरूवार को प्रार्थना सभा के आयोजन की अनुमति दे दी है. यह प्रार्थना सभा महानगर के केम्प कॉर्नर इलाके में स्थित डोंगरवाडी टॉवर ऑफ साइलेंस में होगी. हाईकोर्ट ने कहा अनुमति से जुडा आदेश अपवाद स्वरूप है. इसे मिसाल के तौर पर लिया जाए. इसके आधार पर अन्य लोग दूसरे धार्मिक आयोजन की इजाजत न मांगे.प्रार्थना सभा में १० साल से कम व ६५ साल के ऊपर के लोगों को शामिल होने की इजाजत न दी जाए. यहां आनेवाले लोग मास्क पहने और कोरोना संक्रमण को रोकने से जुडे सरकार के सभी नियमों का पालन करे. इससे पहले राज्य सरकार ने सभा के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसलिए बॉम्बे पारसी पंचायत संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पारसी समुदाय के निवेदन पर विचार कर बुधवार को निर्णय से अवगत कराने को कहा था.