महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने वरुड तहसीलदार को दिया जब्त ट्रक लौटने का आदेश

रायल्टी की मुदत खत्म होने से पहले ही ट्रक किया गया था जब्त

नागपुर /दि.24– रॉयल्टी की मुदत खत्म होने से पहले ही ट्रक जब्त किये जाने के चलते दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वरुड के तहसीलदार को आदेश दिया कि, जब्त किया गया ट्रक वापिस लौटा दिया जाये. यह सुनवाई न्या. नितिन सांभरे व न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ के समक्ष हुई.
जानकारी के मुताबिक सोनी गजानन कालबांडे का ट्रक मध्यप्रदेश से 11 ब्रास रेत लेकर आ रहा था. जिसकी रॉयल्टी की मुदत खत्म होना बाकी था. परंतु इससे पहले ही वरुड के तहसीलदार ने ट्रक को जब्त कर लिया था. जिसके चलते ट्रक जब्ति की कार्रवाई के खिलाफ सोनी कालबांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें दावा किया गया था कि, रायल्टी की मुदत खत्म होने से पहले तहसीलदार को ट्रक जब्त करने की कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है. इस समय दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रक का जब्तिनामा रद्द कर ट्रक तत्काल सोनी कालबांडे को वापस लौटाया जाये, ऐसा आदेश वरुड के तहसीलदार के नाम जारी किया गया. इस मामले में सोनी कालबांडे की ओर से एड. अश्विन इंगोले व सरकार की ओर से एड. कल्याणी मारपकवार ने पैरवी की.

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