महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब

डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए दायर याचिका पर

मुंबई/दि.२४ – बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों व अस्पतालों को मरीजों के परिजन की हिंसा से बचाने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश बनाने के आदेश जारी करने की मांग को लेकर दायर यचिका पर सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गये मुद्दे को बेहद महत्वपूर्ण बताया है और सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. इस विषय पर डॉक्टर राजीव जोशी ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका के मुताबिक मेडिकल प्रोफेशनल व अस्पतालों को हिंसा से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए सरकार को इस विषय पर दिशा निर्देश बनाने व उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया जाए. क्योंकि उपरोक्त कानून में सिर्फ ९ ही धाराए हैं. इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाना जरूरी है.
याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से कहा गया है कि ७५ प्रतिशत मेडिकल प्रोफेशनल अपने कैरियर के किसी न किसी पडाव पर हिंसा का अनुभव करते है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मेडिकल प्रोफेशनल की हिंसा का जिक्र किया है. इसलिए इस मामले को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाई जाए. जो इस विषय का अध्ययन करें.खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई १३ अक्टूबर २०२० तक के लिए स्थगित कर दी.

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