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नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
मुंबई/दि.26 – राज्य में महानगरपालिकाओं में नगरसेवकों की संख्या बढाने को लेकर नगरविकास विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिस पर जल्द ही निर्णय होने की संभावना है. इसके तहत बढती जनसंख्या को ग्राह्य मानते हुए मनपा में पार्षदों की संख्या को बढाया जा सकता है.
बता दें कि, राज्य में कुल 27 महानगरपालिकाएं है. जिसमें से मुंबई मनपा का कामकाज मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 के अनुसार चलता है. वहीं अन्य 26 महानगरपालिकाओं का कामकाज महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 के अनुसार चलाया जाता है. इस समय राज्य में सर्वाधिक 227 पार्षद संख्या मुंबई मनपा में है. वहीं सबसे कम 65 पार्षद परभणी महानगरपालिका में है. इसके अलावा पुणे मनपा में 162 व नागपुर मनपा में 151 नगरसेवक है. ऐसे में अब इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करते हुए मुंबई सहित अन्य महानगरपालिकाओं में पार्षदों की संख्या बढानी है अथवा मुंबई को छोडकर अन्य महानगरपालिकाओं में पार्षद संख्या बढायी जाये. इस पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. हालांकि महानगरपालिकाओं में नगरसेवकों की संख्या निश्चित करते समय वर्ष 2011 की जनगणना का आधार लिया गया है. इस समय यदि वर्ष 2021 की जनगणना का आधार लिया जाता, तो निश्चित तौर पर पार्षदों की संख्या बढना तय था. किंतु कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से जनगणना ही नहीं हो पायी. ऐसे में प्रति वर्ष मनपा क्षेत्र में 1.90 से 2 फीसद जनसंख्या बढी होगी. जिसे ग्राह्य मानते हुए नगरसेवकों की संख्या को बढाने पर नगरविकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है. नगरसेवकों की संख्या बढाये जाने का सर्वाधिक फायदा ‘ड’ वर्ग महापालिकाओं को होगा. फिलहाल ‘ड’ वर्ग मनपा में कम से कम 65 व अधिकतम 85 नगरसेवक है. जिसमें वृध्दि करने पर इन छोटी महानगरपालिकाओं की भी सदस्य संख्या बढेगी.
इसी तरह नगर पालिका में भी नगरसेवकों की संख्या बढाये जाने को लेकर संभावनाएं टटोली जा रही है. यदि ऐसा करना है, तो इसके लिए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन करना होगा.
उल्लेखनीय है कि, महानगरपालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर पार्षदों की संख्या निश्चित की जाती है. किंतु मुंबई महानगरपालिका की सदस्य संख्या को इसमें अपवाद कहा जा सकता है. मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 के अनुसार मुंंबई मनपा नगर सेवक संख्या 227 तय की गई है. अब इसमें बदलाव करने हेतु इस अधिनियम में ही सुधार करना पडेगा. इसके बिना सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता.
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मुंबई के अलावा शेष मनपा में सदस्य संख्या के मानक
जनसंख्या सदस्य संख्या
1.3 लाख से अधिक व 6 लाख तक जनसंख्या के लिए न्यूनतम 65 सदस्य
3 लाख से अधिक प्रत्येक 15 हजार की जनसंख्या के लिए एक सदस्य के अनुसार न्यूनतम 65 सदस्य
2.3 लाख से अधिक व 12 लाख तक की जनसंख्या के लिए न्यूनतम 85 सदस्य
6 लाख से अधिक प्रति 20 हजार की जनसंख्या हेतु एक सदस्य के अनुसार न्यूनतम 151 सदस्य
24 लाख से अधिक जनसंख्या तथा प्रति 50 हजार जनसंख्या के लिए 1 सदस्य के अनुसार अधिकतम 162 सदस्य