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औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिलों के पुराने नाम ही यथावत

मुंबई हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

मुंबई/दि.30 – राज्य के दो शहरों औरंगाबाद व उस्मानाबाद के नामांतर का मुद्दा विगत कई दिनों से चर्चा में है. राज्य सरकार ने इन दोनों शहरों के नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर व धाराशिव करने का निर्णय लिया था और इस फैसले का व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ था और इसे लेकर अदालत में याचिका भी दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करने के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिसके मुताबिक इन दोनों जिलों के नाम जिला एवं तहसीलस्तर पर औरंगाबाद व उस्मानाबाद ही रहेंगे. ऐसी जानकारी सामने आयी है.
उल्लेखनीय है कि, औरंगाबाद व उस्मानाबाद का नामांतरण केवल शहर के स्तर पर ही किया गया तथा जिला व तहसीलस्तर पर नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया. ऐसी भूमिका राज्य सरकार द्बारा अपनाई गई थी. सरकार ने अब तक इसे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. इसके चलते सरकारी निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया. ताकि इन याचिकाओं की वैधता पर सरकार ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. जिसके बाद राजस्व एवं जिलास्तर पर नामांतरण को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही जब सरकारी आदेश जारी होगा, तब याचिकाकर्ताओं को नये सिरे से याचिका दाखिल करने की सलाह भी अदालत ने दी. वहीं अब औरंगाबाद शहर व उस्मानाबाद शहर के नामांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी 4 अक्तूबर को अंतिम सुनवाई होगी.

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