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राज्य सरकार ने लिया निर्णय
मुंबई/दि.19 – राज्य के सभी शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है कि, राज्य सरकार ने शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेन्शन योजना को कायम रखने का निर्णय लिया है. साथ ही इस योजना में बाधा बन रही 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना को पीछे ले लिया गया है.
बता दें कि, राज्य के शालेय शिक्षा व क्रीडा विभाग द्वारा महाराष्ट्र निजी शाला कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली 1981 में बदलाव सुझानेवाली अधिसूचना 10 जुलाई 2020 को प्रकाशित की गई थी. जिसके अनुसार अनुदानित, बिना अनुदानित, अंशत: अनुदानित तत्व पर काम करनेवाले शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए नई पेन्शन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था. जिसका राज्य के सभी शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा तीव्र विरोध किया गया था. पश्चात विगत सप्ताह ही इस संदर्भ में शिक्षक एवं स्नातक विधायकों की बैठक मंत्रालय में शालेय शिक्षा मंत्री के साथ हुई थी. जिसमें पुरानी पेन्शन योजना को ही कायम रखने की मांग की गई थी, क्योंकि नई योजना की वजह से 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का काफी नुकसान हो सकता था. इस बात के मद्देनजर अब सरकार ने इस अधिसूचना को वापिस लेते हुए पुरानी पेन्शन योजना को ही लागू रखने का निर्णय लिया है.