एमपीएससी समेत सरकार की सभी परीक्षाओं के लिए प्रावधान लागू
गडबडी की तो 5 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना
मुंबई/दि.4-राज्य सरकार अथवा सरकार की किसी भी स्पर्धा परीक्षा प्राधिकरण ने ली परीक्षा में अनुचित तरीका अपनाने वाले अथवा गडबडी करनवाले व्यक्ति को कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा पांच साल कैद की सजा सुनाई जाएगी. तथा 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार ने स्पर्धा परीक्षा में हो रही गडबडी को रोकने क लिए किए प्रावधान में उक्त सजा का समावेश किया गया है. जुर्माने की रकम नहीं भरी तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान अनुसार अतिरिक्त सजा दी जाएगी. इसमें संबंधित उम्मीदवार, मदद करने वाली व्यक्ति का समावेश रहेगा. इस अधिनियम अंतर्गत आनेवाले सभी अपराध दखलपात्र, जमानत के लिए अपात्र होंगे.
* केंद्र की तर्ज पर अलग कानून
अब तक महाराष्ट्र में स्पर्धा परीक्षा में हो रही गडबडी रोकने के लिए अलग कानून नहीं था. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विद्यापीठ परीक्षा में गडबडी रोकने के लिए एक कानून 1982 में किया था. इसमें एक साल कैद की सजा का प्रावधान था. 1996 में एमपीएससी ने एक अधिसूचना जारी कर कानून के प्रावधान अपनी परीक्षा के लिए भी लागू किए.
* यह है प्रावधान
-अपराध सिद्ध होने पर कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद की सजा हो सकती है.
-सजा के साथ-साथ एक करोड रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, दोषी कंपनी को चार साल के लिए काली सूची में डाला जाएगा.
-डीवायएसपी अथवा सहायक पुलिस आयुक्त या वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा में हुई गडबडी की जांच करेंगे.