महाराष्ट्र

घर खरीदनेवालों की स्टैम्प ड्यूटी की दर ३ प्रतिशत घटी

प्रदेश सरकार (State Government) ने दी राहत

हिं.स./मुंबई – कोरोना काल में घर खरीदनेवालों के लिए प्रदेश सरकार ने बडी राहत दी है. बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने स्टैम्प ड्यूटी की दर को ३ प्रतिशत घटाने के फैसले को मंजूरी दी. फिलहाल स्टैम्प ड्यूटी ५ प्रतिशत वसूली जाती है. मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार प्रचलित स्टैम्प ड्यूटी दर में १ सितंबर २०२० से ३१ दिसंबर २०२० तक के लिए ३ प्रतिशत की कमी की गई है. जबकि १ जनवरी २०२१ से ३१ मार्च २०२१ तक की अवधि में स्टैम्प ड्यूटी में २ प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है. स्टैम्प ड्यूटी कम करने का फैसला अस्थायी है.

सार्वजनिक-मालवाहक वाहनों का ‘कर‘ माफ

कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाऊन के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक वाहन मालिको को राहत दी है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट व मालवाहक वाहनों के लिए १ अप्रैल २०२० से ३० सितंबर २०२० तक की कालावधि का वाहन कर माफ कर दिया गया है.

राज्य मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

  • नाशिक के मालेगांव तहसील के मौजे काष्टी में कृषि विज्ञान संकुल बनाया जाएगा. इस संकुल में सरकारी कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
  • अतिरिक्त दूध से पावडर बनाने की योजना को अक्तूबर महिने तक जारी रखा जाएगा. इस योजना के लिए १९८.३० करोड का प्रावधान किया जाएगा.
  • मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र को छोडकर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर रीजन) की ८ महानगर पालिकाओं और ७ नगर पालिकाओं के लिए अलग से झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) बनाए जाएंगे.
  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की सभी परीक्षाएं टालने का फैसला किया गया. लोकसेवा आयोग की ओर से परीक्षाओे का संशोधन टाइम टेबल बाद में घोषित किया जायेगा.

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