
* उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दोनों सभागृह में घोषणा
मुंबई /दि.27– नई मुंबई में साढे 12 प्रतिशत योजना के तहत वितरित किये गये भूखंड पर विकास तथा पुनर्विकास को गति मिलने के लिए इमारत की अनुज्ञेय उंचाई में से स्टिल्ट पार्किंग की उंचाई छोड दी गई है. इस प्रावधान का समावेश अब कुल विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली में (यूबीसीपीआर) तत्काल लागू करने किये जाने की घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विधि मंडल के दोनों सभागृह में की.
इस बाबत विधान परिषद और विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने कहा कि, नई मुंबई की विकास के लिए स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों ने उनकी जमीन सिडकों को दी है. शासन के नियमानुसार ऐसे प्रकल्पग्रस्तों को उनके खुदके मकान के लिए साढे 12 प्रतिशत गांवठाण विस्तार योजना के तहत सिडकों की तरफ से 40.00 चौरस मीटर से 50.00 चौरस मीटर क्षेत्र के छोटे आकार के भूखंड वितरीत किये गये है. नई मंबई मनपा क्षेत्र में लागू रही नियमावली के प्रावधान के मुताबिक ऐसे भूखंडों को अधिकतम 1.50 चटई क्षेत्र निर्देशांक सहित न्यूनतम 13 मीटर उंचाई का मर्यादित विकास अनुज्ञेय था. साथ ही इमारत में पार्किंग यह स्टिल्ट पर दर्शायी गई, तो इमारत के लिए 13 मीटर उंचाई की अनुमति है. नई मुंबई के लिए लागू रहा विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली में स्टिल्ट की उंचाई छोडने का प्रावधान शामिल न रहने से अब 13 मीटर उंचाई के मर्यादित स्टिल्ट तीन मंजिल निर्माण किया जाएगा. इस नियमावली साढे 12 प्रतिशत योजना के तहत वितरीत किये गये भूखंड के पुनर्विकास प्रस्ताव में अब इमारत की अनुमति रहे उंचाई के स्टिल्ट पार्किंग की उंचाई छोडने का प्रावधान कुल विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली में तत्काल लागू करने के निर्देश दिये गये है. इस कारण ऐसे भूखंड के पुनर्विकास को गति मिलेगी, ऐसा भी शिंदे ने कहा.