महाराष्ट्र

पुलिस को भी सुपारी तस्करी पर कार्रवाई का अधिकार : हाईकोर्ट

नागपुर/दि.24– सीबीआइ, गुप्तचर महसूल संचालनालय (डीआरआय) एवं अन्न व औषध प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग को भी कानून के अनुसार सुपारी तस्करी पर कार्रवाई करने का अधिकार है. ऐसा गुरुवार को नागपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया. न्या. सुनील शुक्रे तथा न्या.अनिल पानसरे के समक्ष गुरुवार को हुई सुनवाई के समय सीबीआय ने सद्य स्थिति की सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट की कॉपी सभी प्रतिवादियों को देने का आदेश हाइकोर्ट ने दिए. गत सुनवाई में सुपारी तस्करी प्रकरण में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करे, ऐसा आदेश हाइकोर्ट ने दिया था. इस मामले में सीबीआय व डीआरआय इन दोनों प्रतिवादियों की आवश्यता है. इसलिए इन प्रतिवादियों को इस प्रकरण से अलग नहीं किया जा सकेगा, ऐसा भी हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया था.
गत सुनवाई में सीबीआय ने इस प्रकरण की जांच करने हम असमर्थ होने की बात कही थी. डीआरआय को जांच सुपुर्द करें, सीबीआय पर काम का भारी बोझ होने के कारण हम जांच नहीं कर सकते, इसलिए इस मामले की जांच डीआरआय कर रही है, ऐसा सीबीआय ने आवेदन में कहा फिर भी दोनों की भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों यंत्रणा को प्रकरण में हाइकोर्ट ने कायम रखा था.
नागपुर में करोड़ो की सुपारी का आयात-निर्यात होने के साथ ही यह सुपारी इंडोनेशिया से भारत आती है वहीं नेपाल, कोलकाता मार्ग से नागपुर में हर रोज अनेक ट्रक सुपारी के आते हैं. ऐसा दावा करने वाली याचिका सी.के. इन्स्टिट्युशन रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष डॉ. मेहबूब एम.के. चिंमटाणवाला ने दाखल की है. छापे में मिली सुपारी का फूट सेफ्टी एंड स्टॅण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परीक्षण किया. सुपारी खाने योग्य नहीं, ऐसा अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है. कोर्ट मित्र एड. आनंद परचुरे, याचिका की तरफ से एड. रसपालसिंग रेणू ने पैरवी की. वहीं उन्हें एड. एच.आर. पाटटील ने सहकार्य किया.
* संबंधितों पर करें अपराध दर्ज
पुलिस ने छापे के दौरान पकड़ी गई सुपारी के नमुने प्रयोगशाला में भेेजने, सुपारी खाने योग्य न होने पर रिपोर्ट आने पर पुलिस द्वारा संबंधितों पर अपराध दर्ज किया जाये, सुपारी तस्करी पर कार्रवाई करने के संदर्भ में पुलिस विभाग पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, वे खुले रुप से कार्रवाई कर सकते हैं. उन्हें कोई नहीं रोकेगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है.

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