बुलढाणा जिलाधिकारी के कुर्सी की जब्ती टली

संबंधित किसान को 10 अप्रैल तक मुआवजा देने का आश्वासन

बुलढाणा/दि.3– ब्रह्मणवाडा लघुसिंचन प्रकल्प के लिए शासन की तरफ से संपादित की गई जमीन का किसान को 10 साल बितने के बावजूद अपेक्षित मुआवजा न मिलने पर न्यायालय में लघुसिंचन प्रकल्प के भूसंपादन अधिकारी और जिलाधिकारी की कुर्सी व साहित्य जब्त करने के आदेश दिये थे. इसके मुताबिक जब्ती के आदेश लेकर एड. राहुल दाभाडे और बुलढाणा न्यायालय का दल बुधवार 2 अप्रैल को जिलाधिकारी कक्ष में पहुंचा. लेकिन कक्ष के कर्मचारियों ने अनुरोध कर संबंधित किसान को 10 अप्रैल के भीतर आर्थिक मुआवजा अदा करने का लिखित पत्र दिया. इस कारण यह दल वापिस लौट गया.
चिखली तहसील के मोहदरी ग्राम निवासी चंद्रभागा उतपुरे की जमीन ब्रह्मणवाडा लघुसिंचन प्रकल्प के लिए शासन ने संपादीत की थी. लेकिन शासन की तरफ से उन्हें अपेक्षित मुआवजा नहीं मिला था. इस प्रकरण में उन्होंने 1998 में न्यायालय में याचिका दायर की थी. 13 जुलाई 2012 को इस प्रकरण में न्यायालय ने किसान को मुआवजा देने के निर्देश शासन को दिये थे. सहायता की एक किश्त किसान को 2014 में मिली थी. लेकिन अभी भी इस किसान के शासन की तरफ 82 हजार 493 रुपए बकाया है. 10 वर्ष बितने के बावजूद मुआवजा न मिलने से न्यायालय में ब्र्रह्मणवाडा लघुसिंचन प्रकल्प के भूसंपादन अधिकारी और जिलाधिकारी की कुर्सी व अन्य साहित्य जब्त करने के आदेश दिये थे. इसके मुताबिक एड. दाभाडे, न्यायालय का दल और पीडित किसान संपत्ति जब्ती के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. लेकिन सहायक राजस्व अधिकारी शैलेश गिरी ने 10 अप्रैल के भीतर इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का लिखित पत्र दिया. संबंधित अधिकारी को वैसे आदेश तत्काल दिये गये. इस कारण यह जब्ती की कार्रवाई फिलहाल टल गई.

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