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अध्यादेश पर हुए राज्यपाल के हस्ताक्षर
मुंबई/दि.4 – महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 के संशोधित अध्यादेश पर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है और यह अध्यादेश 30 सितंबर से लागू हो गया है. अत: राज्य में महानगरपालिका के आगामी चुनाव तीन सदस्यीय प्रभाग रचना के अनुसार ही कराये जायेंगे.
बता दें कि, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किये गये अध्यादेश को विगत 28 सितंबर को मंजूरी हेतु राज्यपाल के पास भेजा गया था. जिसमें मनपा चुनाव के लिए तीन सदस्यीय प्रभाग रचना का संशोधन किया गया था. हालांकि कांग्रेस द्वारा एक सदस्यीय प्रभाग पध्दति की मांग की जा रही थी. क्योेंकि वर्ष 2019 के संशोधित अधिनियम में महानगरपालिकाओं के लिए एक सदस्यीय प्रभाग रचना को मंजूरी दी गई थी और सभी मनपा प्रशासन एक सदस्यीय प्रभाग रचना का प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर कर रहे थे. किंतु अब नया संशोधित अधिनियम लागू हो जाने के चलते सभी मनपा प्रशासन को तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दति का प्रारूप तैयार करने हेतु नये सिरे से काम करना पडेगा. हालांकि कांग्रेस की मांग के चलते कुछ समय तक प्रभाग पध्दति को लेकर संभ्रम देखा जा रहा था. किंतु अब राज्यपाल द्वारा इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये जाते ही तय हो गया है कि, अब मनपा के चुनाव तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दति से ही होंगे.