महाराष्ट्र

… तो महापालिका चुनाव चार माह बाद

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार

इसके बाद तय होगी स्थानीय स्वराज्य संस्था की चुनाव की तारीख
मुंबई दि.29- राज्य के प्रलंबित महापालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव कब होगे. यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है. 10 नवंबर के आसपास सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव के बारे में विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई है. ठाकरे सरकार ने लिए निर्णय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया तो थमे यह चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्बारा तत्काल घोषित किए जा सकते है. मगर ठाकरे सरकार का निर्णय रद्द कर शिंदे-फडणवीस सरकार ने लिए निर्णय को अदालत ने मान्य किया तो चुनाव आयोग को इस चुनाव की तैयारी करने के लिए चार माह का समय लग सकता है.
राज्य के महापालिका के प्रभाग की संख्या बढाने का निर्णय महाविकास आघाडी सरकार ने लिया था. इसके कारण मुंबई महापालिका के प्रभाग की संख्या 227 से 236 हो गई थी. अन्य महापालिका के भी प्रभाग की संख्या बढाने का निर्णय लिया गया था. मगर राज्य में सत्ता बदलने के बाद शिंदे-फडणवीस सरकार ने महाविकास आघाडी का यह निर्णय बदलकर 2017 को लिए गये चुनाव याने पुराने प्रभाग संख्या को कायम रखने का निर्णय लिया. शिंदे-फडणवीस सरकार ने लिए इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. इसमें मुंबई के प्रभाग रचना में हस्तक्षेप करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर इसके लिए मुंबई उच्च न्यायालय में जाने के आदेश दिए है. इसके कारण बकाया महापालिका के बारे में सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय सुनाती है. इस ओर सभी का ध्यान लगा है. दूसरी तरफ प्रभाग रचना करने के अधिकार चुनाव आयोग के पास हो या राज्य सरकार के पास यह याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है.

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