महाराष्ट्र

इस कारण उपचुनाव नहीं, यह असमर्थनीय

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सुनाया

मुंबई/दि.12– 2024 के लोकसभा चुनाव का काम और देश के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरु रहने से पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव नहीं लिए जा सकते, इस केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका का समर्थन नहीं किया जा सकता. इन शब्दों में उच्च न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग को सोमवार को सुनाया.

राजनीतिक और सामाजिक अस्वस्थता रहे और दंगे हुए मणिपुर जैसे स्थानों पर उपचुनाव नहीं ले सकते, यदि चुनाव आयोग ने कहा होता तो हम स्थिति समझ सकते थे. ऐसा न्या. गौतम पटेल और न्या. कमल खटा की खंडपीठ ने कहा. पुणे लोकसभा निवार्चन क्षेत्र के उपचुनाव न लेने बाबत चुनाव आयोग व्दारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को पुणे निवासी सुघोष जोशी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इस याचिका पर उच्च न्यायालय मेें सुनवाई शुुरु थी. पुणे के सांसद गिरीश बापट के 29 मार्च को निधन के बाद आयोग व्दारा 6 माह में उपचुनाव न लेने से जोशी ने न्यायालय में याचिका दायर की. सोमवार की सुनवाई में आयोग के वकील प्रदीप राजगोपाल ने अदालत में कहा कि चुनाव आयोग 2024 के चुनाव काम में व्यस्त है. साथ ही देश में अन्य स्थानों पर चुनाव शुरु है. इस कारण पुणे के उपचुनाव लेना संभव नहीं. अभी चुनाव लिए तो कुछ माह में ही कार्यकाल समाप्त होगा, ऐसा आयोग ने न्यायालय में कहा.

* उपचुनाव की जानकारी लेंगे
पुणे निर्वाचन क्षेत्र में सीट रिक्त होने के बाद उसे भरने के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव लिए रहने की बात याचिकाकर्ता के वकील ने खंडपीठ के प्रकाश में ला दी. इस संदर्भ में प्रतिज्ञापत्र पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश याचिकाकर्ता को देते हुए न्यायालय ने आगामी सुनवाई बुधवार 13 दिसंबर को रखी.

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