महाराष्ट्र

टेलीविजन के तीन कर्मचारियों को मिली अग्रिम जमानत

मामला टीआरपी हेराफेरी का

मुंबई/दि.8 – मुंबई की एक सत्र अदालत ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी)में कथित तौर पर हेराफेरी करने के मामले में रिपब्लिकन टेलीविजन के तीन कर्मचारियों को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी है. इन तीन कर्मियों ने शिवेन्दु मुल्हेरकर, रंजीत वाल्टर और शिवासुब्रण्यम सुंदरम ने पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में याचिका दाखल की थी. उनके वकील कामथ ने यह जानकारी दी
अदालत ने सोमवार को याचिकाओं पर सुनवाई की. वकील ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.डी. देओ ने अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली है. याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई आधार (गिरफ्तारी)का नही है. मामले में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है.
कामथ ने अदालत में अपनी दलीलों में कहा कि इसके बाद एक आरोपपत्र दाखिल किया गया और उन्हें आरोपित किया गया. इसलिए जो भी सामग्री है वह अदालत के सामने है इसलिए हिरासत में लेकर इन कर्मियों के पूछताछ करने की जरूरत नहीं है.
इस वर्ष जून के इस मामले में दाखिल किए गये एक पूरक आरोपपत्र में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के साथ ही तीन लोगों को आरोपी बनाया था.

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