महाराष्ट्र

ड्राईविंग लाईसेन्स एवं दस्तावेजों के नूतनीकरण को 31 मार्च तक समयावृध्दि

मुंबई/दि.28 – केंद्रीय सडक परिवहन व महामार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेन्स सहित वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेजों के नूतनीकरण हेतु आगामी 31 मार्च तक समयावृध्दि दी गई है. जिसके संदर्भ में रविवार 27 दिसंबर को सरकारी निर्णय जारी किया गया है. जिसके चलते वाहन मालिकों को काफी बडी राहत मिलने जा रही है.
आरटीओ कार्यालयों में भीडभाड टालने के लिए 1 फरवरी 2020 तक मुदत खत्म होनेवाले वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेन्स के नूतनीकरण हेतु 31 मार्च 2021 तक छूट दी गई है. साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि, मालढुलाई व यात्री ढुलाई करनेवाले वाहनोें के खिलाफ फिटनेस, परमीट, पंजीयन व अन्य दस्तावेजों की वैधता खत्म रहने के बावजूद कार्रवाई न की जाये. वहीं संबंधित वाहन मालिकों से आवाहन किया गया है कि, वे आगामी 31 मार्च 2021 तक अपने वाहन संबंधी दस्तावेजों का नूतनीकरण कर ले.

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