महाराष्ट्र
महिलाओं की तस्करी, केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब
मानव तस्करी विरोधी दस्ते और महिला सहायता डेस्क के कामकाज की मांगी जानकारी
मुंबई/दि.6– बॉम्बे हाईकोर्ट ने देह व्यापार के लिए राज्य समेत अंतरराज्यीय स्तर पर महिलाओं की तस्करी को लेकर केंद्र, और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अदालत ने हलफनामे में मानव तस्करी विरोधी दस्ते और महिला सहायता डेस्क के कामकाज की भी जानकारी मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मानव तस्करी गिरोह के पीडितों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले सरकारी संगठन रेस्क्यू फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. 2017 में दायर जनहित याचिका में जांच एजेंसियों को 1956 के कानून के तहत सभी मामलों में धारा 370 और 370 (ए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.